बाबा नीबकरोरी मंदिर के महंत सुशील दुबे हत्या में दोषी करार, गुरूवार को होगा सजा का एलान

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MAHANT SUSHEEL DUBEY NEEBKARORIफर्रुखाबाद: 16 साल पहले पुराने मुकदमो की रंजिश की वजह हुई जबाबी फायरिंग में तीन लोगो की मौत के मामले में बाबा नीबकरोरी मंदिर के मुख्य महंत सुशील कुमार दुबे सहित दोनों पक्षो पर हत्या का आरोप अदालत ने तय कर दिया है| दोनों पक्षो के कुल 4 लोग आरोपी करार दिए गए है| वहीँ अदालत में उपस्थित न होने पर महंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है| दूसरे के पक्ष के तीनो आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया|

16 साल पहले मोहमदाबाद थाने के अंतर्गत नीबकरोरी गाव की बाजार में खुनी संघर्ष में तीन लोगो की हत्या हो गयी थी| बाजार में महंत सुशील दुबे, ब्रजेश और सूचिव्रत की जितेन्द्र उर्फ़ अनूप पुत्र अवधेश, जितेन्द्र पुत्र नरेंद्र, भूपेंद्र और शिवकुमार से आमने सामने दोतरफा गोलीकांड हुआ| तमंचो और बंदूको से चली गोलियो में महंत पक्ष के ब्रजेश और सूचिव्रत की मौत हो गयी| वहीँ सुशील दुबे की तरफ से चली गोली में भूपेंद्र की मौत हो गयी थी|

Neebkarori Mahant Susheel Dubeyदोनों ओर से जबाबी मुकदमा लिखाया गया| जिस पर 16 साल तक साक्ष्य और वहस होती रही| इसी बीच सुशील दुबे बाबा नीबकोरी मंदिर के महंत की गद्दी पर काबिज हो गए| आज बुधवार 12 मार्च को अदालत ने दोनों पक्षो के कुल चार लोगो को हत्या का आरोपी मानते हुए आरोप तय कर दिया और अदालत में मौजूद महंत के विरोधी पक्ष के तीनो मुलजिमो को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया| वहीँ मुकदमे में आरोप तय होने के समय महंत सुशील दुबे के गैरहाजिर रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है|

Neebkarori Hatyakandजवाबी मुकदमे में आरोप तय होने के बाद शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह चौहान, अभिलाष चंद्र व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी पाया। भूपेंद्र की हत्या में दोषी पाये गये नीमकरोरी मंदिर के महंत सुशील कुमार दुबे की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। बृजेश उर्फ बड़े लला व सूचीवृत की हत्या में दोषी नीमकरोरी निवासी जितेंद्र उर्फ अनूप, जितेंद्र एवं तकीपुर निवासी शिव कुमार उर्फ लला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।