न्यायालय के आदेश पर गारमेंट व्यवसायी पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज

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FARRUKHABAD : शहर कोतवाली क्षेत्र के 4/39 बजरिया सालिगराम निवासी गारमेंट व्यवसायी पिता पुत्र के खिलाफ 10 लाख के अमानत में ख्यानत के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

विदित हो कि सेठगली निवासी अजय कुमार वर्मा पुत्र ओमप्रकाश वर्मा व 4/39 बजरिया सालिगराम निवासी विशनकांत वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा व उनके पुत्र निधिश कांत वर्मा से आपस में पहले से रिश्तेदारी है। मुकदमें के वादी अजय कुमार के अनुसार आरोपी विशनकांत ने सेठगली स्थित दुर्गा गारमेंट के लिए उनसे 25 मई 2010 से 4 दिसम्बर 2012 के बीच लगभग 10 लाख रुपये कपड़ा व्यवसाय के लिए लिये और कहा कि व्यवसाय करके वापस लौटा देंगे।

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अजय का कहना है कि वह रुपया उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था लेकिन आरोपियों ने बेटी की शादी में रुपया वापस नहीं किया। किसी तरह बेटी की शाी कर दी। जब रुपया वापस नहीं किया तो कोतवाली में शिकायत की। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की। नतीजा फिर भी ढाक के तीन पात ही रहा तो उसने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर शनिवार को अमानत में ख्यानत की धारा धारा 406, 504, 506 आईपीसी के तहत गारमेंट व्यवसायी विशनकांत व उनके पुत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।