परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशक भर्ती के दिशा निर्देश जारी, काउन्‍सलिंग 30 को

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लखनऊ- शिक्षा का अधिकारअधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्‍त पूर्व माध्‍यमिक विद्यालयों में 100 सेअधिक छात्र संख्‍या वाले विद्यालय में कम्‍प्‍यूटर शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, उद्यान एवं फल सरंक्षण पर अशंकालिकअनुदेशकों की भर्ती की जा रही है । राज्‍य परियोजना द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्तीपर दिशा निर्देश जारी कर दिये है।  शासन द्वारा काउन्‍सलिंग की तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है,  जिसमें समस्‍त जनपदों में काउन्‍सलिंग कीकार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा प्रदत्‍त निर्देश के अनुसार –
1- काउन्‍सलिंग से पूर्व आरक्षणवार व विषयवार मेरिट सूची का कटआफ मेरिट प्रकाशित किया जायेगा।
2- अंशकालिक अनुदेशको केचयन से पूर्व समस्‍त अभ्‍यर्थियों के आरक्षण के अनुरूप वर्गवार, श्रेणीवार वविशेष आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सीटों का विभाजन तैयार कर जनपदीय समितिसे अनुमोदन कराया जायेगा।
3- अभ्‍यर्थियों को काउन्‍सलिंग हेतु तिथि की सूचना अधिकृत रूप से समय से पूर्व अवगत करानी होगी।
4- जिन अभ्‍यर्थियों केआवेदन पत्र अधिक आयु/कम आयु, पूर्णांक से अधिक प्राप्‍तांक अथवा आवेदन पत्रतें भरी गई त्रुटियों के अनुसार निरस्‍त किये गये है, उनके निरस्‍त कीसूची कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट में चस्‍पा करनाअनिवार्य होगा।
5- मूल अभिलेखों की जॉच हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
6- अभ्‍यर्थियों की संख्‍या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्‍यक पुलिस बल की व्‍यवस्‍था कर ली जाये।
7- अभिलेखों के सत्‍यापनहेतु अन्तिम जॉच सूची की छायाप्रतियों का प्रयोग किया जाये जिसमें लालस्‍याही का प्रयोग कर अपेक्षित टिप्‍पणी अंकित की जाये।
8- चयनोपरान्‍त शासनादेशमें उल्लिखित निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी सोपानों का पालन करते हुएअंशकालिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र उपलब्‍ध कराया जाये एवं विद्यालय मेंउनका योगदान कराया जाये। योगदान तिथि से नियमानुसार मानदेय देय होगा।