सेबी ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटने के मामले में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के खाते सील करने के आदेश दिए हैं। ये दो कंपनियां सहारा रियल स्टेट और सहारा हाउसिंग है। इसके अलावा सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की संपत्ति अटैच करने और तीन अन्य अधिकारियों के खाते सील करने के आदेश दिए। हालांकि सहारा की अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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इससे पहले निवेशकों का पैसा नहीं लौटने के मामले में सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के बावजूद निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाने के मामले में सेबी उसकी दो कंपनियों के खाते और संपत्ति जब्त करने के लिए स्वतंत्र है।
शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सहारा समूह के खिलाफ अदालत के आदेश पर अमल नहीं करने के संबंध में अवमानना की कार्यवाही का नोटिस भी जारी किया और समूह को नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस खेहड़ की खंडपीठ ने 31 अगस्त 2012 के आदेश के अनुरूप सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करने के कारण सेबी को भी आड़े हाथ लिया। इस आदेश के तहत न्यायालय ने सेबी को इन कंपनियों के खाते सील करने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।