फर्रुखाबाद: जाकिर हुसैन ट्रस्ट में कथित घोटाले के सम्बंध में आपरेशन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसारित समाचार के सम्बंध में पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने इण्डिया टुडे ग्रुप के विरुद्व धारा 500/501/120बी आईपीसी के अन्तर्गत मान हानि का अपराधिक मुकदमा स्थानीय सीजेएम न्यायालय में दर्ज कराया है। मुकदमें की अगली सुनवाई हेतु 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी है। [bannergarden id=”8″]
विदित है कि इण्डिया टुडे ग्रुप के न्यूज चैनल आज तक पर आपरेशन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक डा0 जाकिर हुसैन ट्रस्ट में कथित घोटाले से सम्बंधित समाचार प्रसारित किये गये थे। श्रीमती खुर्शीद ने अपने परिवार की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए एवं कार्यक्रम को उनके विरुद्व असत्य, निराधार एवं विद्वेषपूर्ण आरोपों पर आधारित बताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। स्थानीय सीजेएम न्यायालय में अधिवक्ता रमेश कटियार, अनिल मिश्रा एवं आदिल कामरान एडवोकेट की ओर से दाखिल याचिका के अनुसार कार्यक्रम का उददेश्य उनके परिवार का चरित्रहरण करना बताते हुए आरोप लगाया गया है कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट के आय व्यय आडिट व्यौरे सहित सारे प्रपत्र चैनल को उपलब्ध कराये गये, किन्तु चैनल द्वारा यह जानते हुए भी कि ट्रस्ट पर लगाये गये आरोप असत्य, निराधार एवं अपमानजनक हैं, अभियुक्तगणों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।
याचिका में न्यूज ग्रुप के चेयरमैन अरुण कुरी के अतिरिक्त दीपक शर्मा, अरुण सिंह, वंदना ओम कश्यप, अभिसार शर्मा, शम्स ताहिर खान, सुप्रिया प्रसाद, हरीश शर्मा, राहुल कमल, प्रबल प्रताप सिंह व जे एम अकबर को भी पार्टी बनाया गया है।