हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुत्र-पुत्रबधू घर से बेदखल

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फर्रुखाबाद:जनपद में शायद यह पहला आदेश हो जब वृद्ध माँ-बाप को प्रताड़ित करने के मामले में आखिर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर पुत्र व पुत्र बधू को बेदखल किया हो| लेकिन यह केस इसी तरह का है| एसडीएम के आदेश पर पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किये जाने के बाद हाई कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही के आदेश दिये जिसके बाद हरकत में आयी पुलिस ने पीड़ित के पुत्र व पुत्र बधू को उनके घर से बेदखल कर दिया|
बीते 4 जून 2018 को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छाबनी निवासी कन्हैया लाल श्रीवास्तव ने एसडीएम सदर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी| जिसमे उन्होंने कहा था कि उनका पुत्र कनक भूषण श्रीवास्तव व पुत्रबधू सुमन श्रीवास्तव उन्हें व उनकी पत्नी शीला श्रीवास्तव को आये दिन परेशान करता है| कन्हैया लाल ने कहा कि उनके तीन पुत्र है जो विवाहित है व उसी मकान में रहते है| छोटे दोनों पुत्र उनके पास रहकर देखभाल करते है| वही बड़ा पुत्र कनकभूषण अपनी पत्नी सुमन केसाथ मिलकर आयेदिन मारपीट व झूठे आरोप लगाकर मानसिक उत्पीडन करता है|
पूरे मामले में चली सुनबाई के बाद एसडीएम सदर अजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया| जिसमे उन्होंने 4/5 वरिष्ठ नागरिक व ,माता-पिता का संरक्षण अधिनियम 2007 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये कन्हैया लाल के पुत्र कनक भूषण व बहू सुमन को एक माह के भीतर मकान को खाली करने के आदेश जारी किये है |यदि एक महीने तक मकान खाली नही हुआ तो पुलिस बल से घर खाली कराया जायेगा| लेकिन एक माह तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नही किया| जिसके बाद कन्हैया लाल के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया |फर्रुखाबाद:जनपद में शायद यह पहला आदेश हो जब वृद्ध माँ-बाप को प्रताड़ित करने के मामले में एसडीएम सदर कोर्ट ने बेटा व बहू को घर से बाहर जाने का आदेश किया हो| आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि एक महीने तक बेटा व बहू घर से बाहर नही होते तो पुलिस बल के माध्यम से उन्हें घर से बाहर किया जायेगा| लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर उन्होंने मामले को हाई कोर्ट के सामने को रखा| हाईकोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लिया और 16 अगस्त तक बेदखली के आदेश कराने के निर्देश दिए| हाई कोर्ट का डंडा चलने के बाद नायब तहसीलदार व दरोगा बनी सिंह आदि ने मौके पर जाकर कन्हैया लाल के पुत्र कनक भूषण व बहू सुमन को सामान सहित बेदखल कर दिया|