फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिले में बिना मान्यता अथवा आवश्यक पंजीकरण के कोचिंग संस्थान चलाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने ऐसे कोचिंग सेंटरों के संचालकों को एक सप्ताह के अंदर संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूर्व में नोटिस जारी किए जाने और विभागीय जांच के बावजूद जिले में कई कोचिंग संस्थान बिना जरूरी अनुमति के संचालित होते मिले थे। उस समय संबंधित संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पंजीकरण कराने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद भी नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किए जाने पर विभाग ने अब अंतिम चेतावनी जारी की है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोचिंग संस्थानों का संचालन उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली-2002 और कोचिंग सेंटर रेगुलेशन-2024 के प्रावधानों के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। संस्थान संचालित करने के लिए आवश्यक पंजीकरण और समय से उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना कोचिंग चलाने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।जांच में अनियमितता मिली तो संचालक पर गिरेगी गाजशिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी नियमों के विपरीत कोचिंग सेंटर चलते पाए गए तो संबंधित संचालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर भी जिम्मेदार संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने सभी कोचिंग संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा पंजीकरण और नवीनीकरण संबंधी औपचारिकताएं समय रहते पूरी करने को कहा है।
अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की तैयारी, संचालकों को एक सप्ताह की मोहलत
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