दहेज उत्पीड़न मामले में पति, सास-ससुर समेत छह आरोपी दोषमुक्त

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने पति, सास-ससुर, जेठ और दो ननद समेत सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले की पैरवी अधिवक्ता ई. संजय दुबे ने की। प्राप्त विवरण के अनुसार, एसपी फतेहगढ़ को देवेंद्र प्रकाश की पुत्री ऋचा आर्या निवासी नगला पजबा फतेहगढ़ ने शिकायत देकर ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। ऋचा आर्या ने बताया था कि उसका विवाह 14 नवंबर 2021 को दिल्ली के जगजीत नगर, उस्मानपुर निवासी मनीष कुमार के साथ हुआ था। शिकायत के आधार पर एसपी के आदेश से पुलिस ने ऋचा आर्या के पति मनीष कुमार, जेठ शेखर, ससुर पूरन चंद, सास लता रानी तथा ननद मोनिका और भानू प्रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि ससुराल पक्ष की ओर से दो लाख रुपये नकद, बाइक और जेवरात की अतिरिक्त मांग की गई तथा मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए गए। बुधवार 16 सितंबर को सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योति सागर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति समेत सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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