स्कूल वाहनों का विवरण पोर्टल पर भरना अनिवार्य, अनफिट वाहन होंगे सीज

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)जनपद में संचालित सभी स्कूल वाहनों का विवरण अब परिवहन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही विद्यालयों को एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसमें दर्ज जानकारी की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। निर्देशों का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि पोर्टल पर प्रत्येक वाहन की फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा की वैधता का विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र सत्यापन की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठकों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
जनपद में कुल 486 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 130 वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इनमें 33 वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जबकि स्कूली वाहनों की hअधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा 218 वाहनों के परमिट भी समाप्त हो चुके हैं।
प्रशासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूल वाहनों को पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ऐसे विद्यालयों के खिलाफ मान्यता समाप्त करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों ने विद्यालय संचालकों से अपील की है कि जो वाहन संचालन में नहीं हैं, उनका पंजीकरण निरस्त कराएं तथा जिन वाहनों की फिटनेस समाप्त हो गई है, उन्हें शीघ्र ठीक कराकर वैध कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।