फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव ने जनपद के सभी मैरिज हाल, बैंक्विट हाल, शादी-विवाह स्थलों और कैटर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, किसी भी हालात में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम लाल रंग) का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में नहीं किया जाएगा। यह आदेश 21 मार्च 2026 को जारी पूर्व निर्देशों के क्रम में दोहराया गया है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि सभी फर्मस्वामी और कैटर्स अपने-अपने प्रतिष्ठानों के लिए नजदीकी गैस एजेंसी के माध्यम से व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेना सुनिश्चित करें। साथ ही शादी-विवाह जैसे आयोजनों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी भी
मैरिज हाल या कैटरिंग स्थल पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का
व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है और इससे आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित फर्मस्वामी या कैटर्स की होगी।
घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई




