डेस्क:आबकारी नीति से जुड़े सीबीआइ मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रथमदृष्टया आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा सिद्ध होती हो।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सकी। जांच एजेंसी ने साजिश का एक ढांचा प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन वह अनुमान और अटकलों पर आधारित पाया गया। अदालत के अनुसार किसी व्यापक आपराधिक षड्यंत्र या गलत इरादे का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता |
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