फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नगर पालिका चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर पुनर्मतगणना याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। यह याचिका वर्ष 2023 में संपन्न हुए नगर पालिका चुनाव के संबंध में दाखिल की गई थी।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक विजय सिंह की पुत्रवधू
एकता सिंह ने 30 मई 2023 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया था। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दून कुमार सहित विजयी प्रत्याशी वासला अग्रवाल तथा अन्य प्रत्याशियों—मुमताज बेगम, राधा श्रीवास्तव, सुषमा गुप्ता, किरन, नूतन, बिट्टो देवी, शिखा, सुमिता और सुमन—को पक्षकार बनाया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि 12 मई 2023 को एक भाजपा जनप्रतिनिधि के कथित निर्देश पर पुलिस प्रशासन उनके चुनाव कार्यालय पहुंचा और समर्थकों को डराने-धमकाने का प्रयास किया। साथ ही, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके पति अविनाश चौधरी उर्फ विक्की तथा देवर अभिषेक सिंह उर्फ सिक्की के विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए रेड कार्ड तामील कराया गया और उन्हें घर में नजरबंद किया गया।
इसके अतिरिक्त 13 मई को हुई मतगणना के दौरान उनके अधिकृत अभिकर्ताओं को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न कराए जाने का भी आरोप लगाया गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुनर्मतगणना की मांग को निराधार मानते हुए याचिका निरस्त कर दी। अदालत के इस निर्णय के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया है।
पूर्व विधायक विजय सिंह की पुत्रबधू की पुनर्मतगणना याचिका खारिज



