फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) माही कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक कथित फर्जीवाड़े के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहगढ़ ने कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर रजत त्रिपाठी निवासी पक्का बाग तिराहा, इटावा को आगामी 3 फरवरी को न्यायालय में तलब किया है।
वादी अनमोल जलोटा पुत्र संतोष कुमार जलोटा, निवासी खतराना, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2017-18 में डी-फार्मा सत्र में प्रवेश के नाम पर रजत त्रिपाठी ने उनसे तीन किस्तों में 1 लाख 20 हजार रुपये तथा उनके चाचा विनय कुमार जलोटा से 60 हजार रुपये लिए। आरोप है कि पैसे लेने के बाद रसीदें दी गईं और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कोर्स पूरा कराने का आश्वासन दिया गया।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि सत्र समाप्त होने पर बार-बार पूछताछ के बावजूद टालमटोल की जाती रही। बाद में नवंबर 2020 में गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राजस्थान) के नाम से फर्जी व कूटरचित अंकपत्र उपलब्ध कराए गए। यूनिवर्सिटी से संपर्क करने पर अंकपत्रों के जाली होने की पुष्टि हुई। इसके बाद जब प्रार्थी ने धनराशि वापस मांगी तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को गंभीर मानते हुए आरोपी को तलब किया है। मामले में पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी ने की, जबकि अधिवक्ता संजय दुबे ने सहयोग प्रदान किया।
डी-फार्मा की फर्जी डिग्री देनें में कालेज चेयरमैंन को कोर्ट नें किया तलब
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