फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) थाना कमालगंज क्षेत्र की 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला कमालगंज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो विशेष न्यायाधीश मेराज अहमद की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों में दोष सिद्ध करार दिया। मामला 10 दिसंबर 2021 का है, जब छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों की तहरीर पर थाना कमालगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने छात्रा का शव बरामद किया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 302, 201 आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सचिन को दोषी पाया। अब सजा पर सुनवाई 19 नवम्बर को की जाएगी।
नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार



