बीजेपी महामंत्री सहित दो के खिलाफ फर्जी शपथ पत्र लगा पेट्रोल पम्प लगानें में एफआईआर के आदेश

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) फर्जी तरीके से प्रपत्र व शपथ पत्र आदि लगाकर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की पेट्रोल पम्प लगानें के मामले में न्यायालय सख्त हो गया है| अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयवीर सिंह ने राजेपुर थानाध्यक्ष को बीजेपी किसान मोर्चा जिला महामंत्री सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं|
थाना राजेपुर के ग्राम खंडौली निवासी अनिल कुमार सिंह पुत्र जागेश्वर पाल ने थाना कादरी गेट के आवास विकास कालोनी निवासी शैतान सिंह शाक्य के पुत्र अवनीश शाक्य व अशोक कुमार पुत्र रामानन्द ग्राम जौरा कायमगंज के खिलाफ अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी के माध्यम से वाद दायर किया था| जिसमे अनिल कुमार नें कहा कि ग्राम कनकापुर अमृतपुर में गाटा संख्या 25 का सहस्वामी है| इसी गाटा संख्या में बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड बेलफेयर सोसाइटी आवास विकास के प्रबन्धक अवनीश शाक्य सहखातेदार हैं| इसी गाटा संख्या में अवनीश शाक्य व अशोक कुमार के साथ मिलकर इंडियन ऑयल कारपोरेशन की पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स लेकर उसे संचालित कर रहें है| अनिल कुमार ने न्यायालय को बताया कि इंडियन ऑयल की नियमावली के अनुसार सहखातेदार की अनापत्ति लगाना जरुर है| लेकिन अवनीश शाक्य व अशोक कुमार नें फर्जी तरफ से अनिल कुमार को ससुर दर्शा दिया| अवनीश व अशोक नें धोखाधड़ी व फर्जी ढंग से कूटरचित तरीके से अनिल कुमार सिंह का शपथ पत्र तैयार कर इंदियन ऑयल में जमा कर दिये| इंडियन ऑयल कारपोरेशन मार्केटिंग डिवीजन आगरा ने बीते 6 फरवरी 2025 को पत्र जारी कर उसमे ससुर व शपथ पत्र का जिक्र किया| अवनीश शाक्य वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं|