फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी एक विद्यालय में दी गयी| इसके साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी गयी|
एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने छात्रों को बताया कि माह सितम्बर 2025 तक जनपद फर्रूखाबाद
में 358 सड़क दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें 225 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 288 व्यक्ति घायल हुये हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति पैदल यात्री होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और यातायात के प्रति सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय पैदल यात्री, वाहन चालक एवं साइकिल सवार सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके साथ ही उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करने की कठोर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनपद में घटित लगभग 65 प्रतिशत दुर्घटनाओं में शामिल 
कम से कम एक वाहन दो पहिया है तथा मृतकों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत दो पहिया वाहन सवार है। एआरटीओ-प्रवर्तन ने बताया कि अवयस्क द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेन्स के विद्यार्थियों के द्वारा वाहन चलाये जाते पाये जाने पर चालान के साथ-साथ संरक्षक-मोटरवाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा-199क के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्राविधान है कि किसी किशोर द्वारा मोटरवाहन अपराध में किशोर के संरक्षक/मोटरवाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुये दण्डित किया जाये। मोटरवाहन के स्वामी को 03 वर्ष तक कारावास तथा 25 हजार रू0 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है| सभी 1648 छात्र.-छात्राओं को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाते हुये उनसे अपील की गई कि वह विद्यालय आने वाले वाहनों जैसे-ऑटो, ओमनी वैन, बस आदि की जानकारी अपने विद्यालय को दें ताकि परिवहन विभाग द्वारा उन वाहनों की फिटनेस जाँच की जा सके। सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा साहित्य भी वितरित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आलोक सक्सेना, उप प्रधानाचार्य रवि श्रीवास्तव, जिला स्काउट मास्टर सुधीर कुशवाहा आदि रहे|
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