टैम्पों चालक के हत्यारोपियों पर आर्म्स एक्ट व मुठभेड़ की एक और एफआईआर

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग दो सप्ताह पूर्व हुए टैम्पों चालक की गोली मारकर हत्या में हत्यारोपियों को पुलिस नें बीते दिन जेल भेज दिया| उनके ऊपर पुलिस नें हत्या के साथ ही पुलिस ने आर्म्स एक्ट व मुठभेड़ का एक और मुकदमा पंजीकृत किया गया है|
हत्याकांड के आरोपी महाराज सिंह जाटव उर्फ पप्पू जाटव निवासी सिईओना थाना भोगांव मैनपुरी, भारत सिंह शाक्य निवासी अगौनापुर अलीगंज एटा व केशराम पाल उर्फ पुत्तन पाल निवासी नियामतपुर खेड़ा थाना मऊदरवाजा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने महाराज सिंह जाटव के पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा ,भारत सिंह शाक्य के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा, केशराम पाल उर्फ पुत्तन पाल के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए थे।
इन बरामदगियों के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ-साथ पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अवध नारायण पांडेय ने बताया कि उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज कराया है| मुकदमा पंजीकृत कर उप निरीक्षक जगराम सिंह को विवेचना सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, व कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।