फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)अपहरण में बदमाश को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है |
जनपद शाहजहाँपुर के कलान थाने में 4 मार्च 1995 को फर्रुखाबाद के कम्पिल मिलिकिया निवासी सरविन्दर पुत्र रामहरि के अपहरण का मुकदमा दर्ज दर्ज किया गया था| जिसमे कहा की उसका भाई राजेन्द्र ट्रैक्टर से गुड लेकर ग्राम तिहईया से मैंनपुरी जा रहे थे| गुड मालिक मेघनाथ व शेष नाथ भी बैठे थे| वह ट्रैक्टर चला रहा था| जैसे ही ट्रैक्टर रात लगभग 12 बजे कम्पिल के पश्चिम, क्रेशर से पूर्व पंहुचा तो वहां आठ बदमाश पहले से मौजूद थे | उनके पास बंदूक व तमंचे थे| बदमाशो ने ट्रैक्टर को रोंक लिया और उसके भाई राजेद्र को ट्रैक्टर से उतार कर उसका अपहरण कर लिया| आँखों में पट्टी बाँध दी| बदमाश उसे कटरी में ले गये| बदमाशो ने 50 हजार की फिरौती मांगी थी| जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई| पुलिस को 3 मार्च 1995 को सूचना मिली की कटरी में बदमाश है| थाना कलान पुलिस नें बदमाशो को घेरने के लिए जाल बिछाया| पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ कर बदमाश सर्वेश पुत्र नवाब सिंह निवासी मुन्नी खेड़ा कलान को गिरफ्तार कर अपहरण किये गये राजेन्द्र को बरामद कर लिया| पुलिस नें इसके साथ ही रायजादे पुत्र जहूर निवासी असमैया रफातपुर उसैद बंदायू व मंजेश पुत्र रामेश्वर निवासी मालीखान कलान शाहजहाँपुर को भी गिरफ्तार किया था| मामला कम्पिल का होनें के चलते विवेचना थाना कम्पिल भेज दी गयी| मामले में पुलिस नें तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की| मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी मंजेश की मौत हो गयी थी| जबकि साक्ष्य के आभाव में अभियुक्त रायजादे को बरी कर्र दिया गया| वहीं बदमाश सर्वेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है| 


अपहरण में बदमाश को आजीवन कारावास



