फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीजेपी सभासद के खिलाफ डाली गयी आप आदमी पार्टी की प्रत्याशी की चुनाव याचिका को सुनवाई के बाद कोर्ट नें निरस्त कर दिया| 
दरअसल शहर के बड़ाखेल बजरिया निवासी शबनम पत्नी मोहम्मद शकील ने वर्तमान सभासद नेहा यादव पत्नी सुबोध यादव निवासी हाता मिण्डू खाँ, शीलू पत्नी रमेश निवासी मोहल्ला चोबदारान, आरती पत्नी प्रवीन कुमार निवासी हाता मिण्डू खाँ, सुनीता पत्नी अनिल सिंह निवासी हाता मिण्डू खाँ, निर्वाचन अधिकारी (सदस्य) वार्ड संख्या 22 (गोविन्द नगर), सहायक निर्वाचन अधिकारी (सदस्य) वार्ड संख्या 22 के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी| बीजेपी सभासद नेहा यादव की तरफ से पैरवी अधिवक्ता डा. 
दीपक द्विवेदी नें की| याचिकाकर्ता आप की सभासद प्रत्याशी रहीं शबनम नें कहा कि बीते 22 अप्रैल 2023 को उन्होंने वार्ड संख्या 22 गोविन्द नगर से अपना नामांकन किया था| जाँच में नामांकन बैध घोषित किये गये| चुनाव चिन्ह भी आबंटित किये गये| चुनाव के दौरान आरोप है कि सभासद नेहा यादव के सुबोध नें पीठासीन अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मृतक मतदाताओं व दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे मतदाताओं के वोट फर्जी तरीके से डाल लिये| मतगणना सातनपुर मंडी में 13 मई 2023 को हुई | जहाँ अविधिक रूप से नेहा यादव को विजयी घोषित किया गया| जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ठोस साक्ष्य ना मिलने पर शबनम की तरफ से दायर याचिका निरस्त कर दी|
बीजेपी सभासद के खिलाफ आप प्रत्याशी की चुनाव याचिका खारिज



