Saturday, April 26, 2025
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हत्या में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लगभग 22 साल पूर्व ग्रामीण की हत्या के मामले में कोर्ट नें दो भाईयों को दोषसिद्ध किया था| शुक्रवार को सजा की सुनवाई के दौरान दोनों सगे भाईयों को आजीवन कारवास की सजा और 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है|
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम अताईपुर कोहना निवासी फूलन देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था| दर्ज मुकदमे में फूलन देवी नें कहा कि उसके पति वेदराम शराब पीने व नशीली गोलियां खाने के आदी थे| 22 नवम्बर 2003 को अताईपुर से टेडीकोन जाने वाले मार्ग पर दर्शन सिंह यादव के केले के खेत में वेदराम की लाश पड़ी मिली थी| पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी| मृतक की पत्नी फूलन देवी की तहरीर पर पुलिस नें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था| पुलिस की विवेचना में ग्राम अताईपुर जदीद निवासी सुनील कुमार उसका भाई भीम सिंह उर्फ भीमा पुत्रगण कुंवर सिंह वर्मा व रविंद्र कुमार उर्फ लहुआ पुत्र रामनिवास का आया| विवेचक ने तीनों के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य मिटाने में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही अभियुक्त रविंद्र कुमार उर्फ लहुआ की मौत हो गई थी | लिहाजा एडीजे सप्तम अंकित कुमार मित्तल ने दोनों पक्षों की दलीलें के बाद अभियुक्त सुनील कुमार व भीमसिंह उर्फ भीमा को हत्या करनें के मामले में दोषी करार दिया था| न्यायालय नें सजा की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की थी | शुक्रवार को एडीजे सप्तम अंकित कुमार मित्तल ने दोनों भाईयों को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|

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