सामूहिक दुष्कर्म में गलत रिपोर्ट भेजने में एसपी व दो थानाध्यक्ष पर कोर्ट ने कार्यवाही के दिए आदेश

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फर्रुखाबाद:(कमालगंज संवाददाता) सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय से मांगी गई आख्या पर गलत रिपोर्ट भेजने के मामले में अपर जिला न्यायाधीश ने एसपी व तत्कालीन थानाध्यक्ष व वर्तमान थानाध्यक्ष के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड को कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दरअसल थाना मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी नाबालिक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। किशोरी ने न्यायालय में दिए बयान में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र किया था। लेकिन पुलिस ने अपहरण और छेड़छाड़ के मुकदमे को सामूहिक दुष्कर्म में तरमीम नहीं किया। पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 35 पेजों का आदेश किया । पास्को न्यायाधीश ने मुकदमे में क्षूठे मनगढ़ंत साक्ष्य देने व लापरवाही बरतने के मामले में थानाध्यक्ष तत्कालीन मऊदरवाजा कामता प्रसाद एवं वर्तमान थानाध्यक्ष बलराज भाटी व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी पर बीएनएस की धारा 229 व 49 की धारा में नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड को कार्यवाही के लिए आदेश किया है। एसपी ने बताया कि अभी आदेश नहीं मिला है, आदेश मिलने पर बात की जाऐगी।

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