बोर्ड परीक्षा व त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के लिए डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी में धारा 163 लागू की है। यह शांति भंग की धारा है जो पहले 144 हुआ करती थी। यह मंगलवार से 21 अप्रैल तक के लिए प्रभावी कर दी गई है। इस बीच 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं, महाशिवरात्रि, होली, रमजान अलविदा, ईद-उल-फितर जैसे त्योहार भी पड़ेंगे। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं।
धारा 163 में यह रहेगी प्रमुख व्यवस्था
– सांप्रदायिक उन्माद और जातीय संघर्ष पैदा करने वाले गानों पर रोक।
– सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक, धारदार हथियार, तलवार लेकर चलने पर पाबंदी।
– धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर रोक रहेगी।
– सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग नहीं खड़े हो सकेंगे।
– अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, आडियो-वीडियो, सीडी के प्रयोग पर रोक|
– धार्मिक, राजनैतिक, अन्य समूहों की ओर से बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।
– तेज ध्वनि करने वाले पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी।
– शादी समारोह, जुलूस, समारोह, धरना और प्रदर्शन में हर्ष फायरिंग पर रोक रहेगी।
– रात दस से सुबह छह बजे तक तेज ध्वनि वाले यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
– गुब्बारों में रंग या पानी भरकर किसी के ऊपर फेंका नहीं जा सकता है।
– परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा।
– परीक्षा केंद्रों पर नकल और नकल के संसाधनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
– इंटरनेट मीडिया पर उत्तेजक और भ्रामक पोस्ट डालने और फारवर्ड करने पर रोक लगाई।
– खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोंक, बिक्री करनें वाले सामने चिक डालेंगे|
-गंगा घाट के दोनों तरफ पन्नी के प्रयोग पर पाबंदी
-परीक्षा केद्रों के 100 मीटर की परीधी में पांच से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे|

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