फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर में घुसकर बालिका को चोट पंहुचानें के मामले में सुनावाई के बाद न्यायालय नें आरोपी को चार साल की जेल व अर्थदंड से दंडित किया है| जबकि छेड़छाड़ के मामले में दोषमुक्त दिया|
दरअसल 30 मार्च 2016 को थाना मऊदरवाजा के एक गाँव निवासी 17 वर्षीय पीड़िता के पिता नें ग्राम पचपुखरा निवासी रंजित पुत्र दाताराम पर मुकदमा दर्ज कराया था | अभियुक्त नें पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी| मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया था | पुलिस नें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की| न्यायालय के मुकदमा विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राकेश कुमार सिंह नें आरोपी रंजित को घर में घुसकर छेड़छाड़ में दोष मुक्त किया, जबकि घर में घुसकर बालिका को चोट पंहुचानें में दोष सिद्ध कर चार साल की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है| 



घर में घुसकर बालिका को चोट पंहुचानें में चार साल की जेल
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