फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हत्या के मामले में न्यायालय नें आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा और 30 हजार अर्थदंड से दंडित किया है|
कोतवाली मोहम्मदाबाद में साल 2009 में अभियुक्त शिव कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ईशेपुर पर हत्या किये जानें का मामला दर्ज किया गया था| न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया| न्यायालय नें शिव कुमार को आजीवन कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|