फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) टैम्पो चालक नें युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया था| न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को दस साल की कैद व अर्थदंड से दंडित किया है|
कोतवाली मोहम्मदाबाद के एक गाँव निवासी युवती के पिता नें मुकदमा दर्ज कराया था | जिसमे कहा था कि बीते 22 सितंबर को उसकी पुत्री एसबीआई फतेहगढ़ से लौटी थी| भोलेपुर रेलवे क्रासिंग के निकट एक टैम्पों में घर जानें के लिए बैठी| रास्ते में पहले से बैठी सबारी उतर गयीं| जिससे उसकी पुत्री टैम्पों में अकेली रह गयी| टैम्पों चालक शहर कोतवाली के पपियापुर निवासी अकबर बादशाह पुत्र लुकमान नें उसे बेहोश कर दिया| मोहम्मदाबाद मार्ग पर डा. कुलदीप अस्पताल के लगभग 500 दूर आम के बाग़ में दुष्कर्म कई बार किया| घटना के अंजाम देनें के बाद आरोपी नें जान से मारनें की धमकी भी दी|
न्यायालय नें सोमवार को आरोपी अकबर बादशाह को दोषी करार देते हुए आरोपी को 10 साल की जेल 50 हजार जुर्माना, नशीला पदार्थ देनें में 5 साल की कैद 5 हजार जुर्माना,धमकी देनें में एक साल की जेल और 1 हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में 6 माह का कारावास व 500 रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है|