अक्षय तृतीया को बाल विवाह रोकने पर जोर

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)आगामी अक्षय तृतीया (अक्खा तीज) 10 मई के दिन जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो यह बाल विवाह है जो कि एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। 
जिलाधिकारी डा. वीके सिंह नें बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो, इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर एलर्ट रहने के निर्देश दिये गये हैं| उन्होंने बताया कि यदि बाल विवाह होता पाया गया तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जायेगा|

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