फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ठेकेदार समीम हत्याकाण्ड में चल रही सुनवाई के दौरान गवाह के फर्जी शपथ पत्र न्यायालय में पेश करनें में बसपा नेता सहित तीन पर एफआईआर दर्ज की गयी है |
कोतवाल फतेहगढ़ सचिन कुमार सिंह नें दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध माफिया सूची में 30 नम्बर पर अंकित माफिया अनुपम दुवे पुत्र महेश चन्द्र दुवे निवासी मोहल्ला कसरट्टा फतेहगढ के खिलाफ न्यायालय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद के यहां लम्बित 302 के मामले मे राज्य की और से अभियोजन का सहयोग करते हैं। अभियोजन के माध्यम से पता चला कि सत्र परीक्षण के चश्मदीद साक्षी का कूटरचित शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र डाक द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जो कि अभियुक्त अनुपम दुवे व शिशू उर्फ बालकिशन पुत्र राजाराम निवासी मानिकपुर दिसू थाना इकदिल जनपद इटावा को सीधा लाभ पहुंचाने के आशय से प्रयागराज से डाक द्वारा न्यायालय में भेजा गया है। 24 जुलाई को गवाह ने न्यायलय में आकर अपना प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया| जिसमे कहा कि 12 जुलाई को प्रार्थना पत्र व नोटरी शपथ पत्र जरिये स्पीड पोस्ट न्यायालय में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तैयार कर भेजा गया है। जबकि 12 जुलाई को गवाह अपने घर समधन में ही मौजूद रहा| जो प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र 12 जुलाई को न्यायालय में डाक के द्वारा प्राप्त हुआ है गवाह का कहना है कि उसके द्वारा अंगूठा निशान नहीं बनाया गया है और न ही मेरे द्वारा नोटरी से सत्यापित कराये गये है| कोतवाल सचिन कुमार सिंह नें कहा कि न्यायालय से सभी प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतियों प्राप्त की गयी जिनकी जाँच की गयीं | जाँच में प्रयागराज से भेजा गया शपथ पत्र मय प्रार्थना के कूटरचित होने की पुष्टि होती है। उक्त शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र कूटरचित अभियुक्त अनुपम दुवे व शिशु उर्फ बालकिशन को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भेजे गये है। अभियुक्त अनुपम दुवे, शिशु उर्फ बालकिशन, नोटरी करने वाले आर वीसिह एडवोकेट प्रयागराज और अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा कूटरचित शपथ पत्र मय प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भेजा गया है| लिहाजा कोतवाली पुलिस नें अनुपम दुबे, प्रयागराज के नोटरी अधिवक्ता आरबी सिंह निवासी प्रयागराज कमिश्नरेट व शिशु उर्फ बालकिशन के खिलाफ 419, 465,466, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है| 
बसपा नेता अनुपम दुबे व नोटरी अधिवक्ता सहित तीन पर एफआईआर
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