बंदियों को दी गयी रिहाई की कानून जानकारी

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बुधवार को जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सिद्ध दोष बंदियों को समय पूर्व रिहाई की कानूनी जानकारी दी गयी|
मुख्य अतिथि अचल प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हिस्सा लिया| जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बताया की पूर्व में सिद्धदोष बंदी द्वारा 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के उपरांत, 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष सपरिवार सजा पूर्ण करने पर समय पूर्व रिहाई पर विचार किये  जाना प्राविधान था , जिसमे संशोधन करते हुए 60 वर्ष की उम्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी सिद्ध दोष बंदी 16 वर्ष की अपरहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिवार सजा पूर्ण करने पर नियमो के अंतर्गत समय पूर्व रिहाई पर विचार किए जाने हेतु पात्र होगा । जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों को मन लगा कर श्रम करने के लिए प्रेरित किया जिससे सभी कैदी नियमानुसार छूट पाकर समय पूर्व रिहाई की पात्रता की श्रेणी में आ जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण की बंदियों को जेल नियमो के अंतर्गत कार्य करके समय पूर्व रिहाई का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया| प्रति दिन भजन कीर्तन , योग ध्यान करने की सलाह दी।

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