कोर्ट के आदेश के बाद भी पेशी पर कानपुर भेजे गये अनुपम

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)  ठेकेदार समीम हत्याकांड में जिला जेल में बंद बसपा नेता डॉ० अनुपम दुबे को कोर्ट के आदेश के बाद भी पेशी पर कानपुर भेजा गया| लेकिन जेल प्रशासन इस तरह के किसी आदेश को सिरे से खारिज कर रहा है|
दरअसल एक कोर्ट का आदेश मीडिया के हाथ लगा है| जिसमे साफ-साफ लिखा लगा है कि अभियुक्त अनुपम दुबे की तरफ से द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त अनुपम के द्वारा हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में है| वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है| जिसके आधार पर वीडियो कांफ्रेस के जरिये तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी| प्रार्थना पत्र के साथ ही अभिरक्षा वारंट की छायाप्रति दाखिल की गयी|
कानपुर कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अधीक्षक जिला जेल फतेहगढ़ यदि अनुपम दुबे कारागार में निरुद्ध हों तो वारंट बी पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष जरिये वीडियो कांफ्रेसिंग 19 जुलाई को प्रस्तुत किया जाए| पेशी पर जाते समय समय डॉ० अनुपम दुबे नें कानपुर जाने में भी आपत्ति की| बाद में जेल अधिकारियों के समझाने पर वह पेशी पर गये|
वही जेल अधिकारियों नें सोशल मीडिया पर आदेश वायरल हो रहा है उस आदेश को कथित करार दिया है|
जिला जेल के कारापाल अखिलेश कुमार नें जेएनआई को बताया कि जो आदेश वायरल हुआ है वह गलत है| उन्होंने इस तरह का कोई आदेश कोर्ट से नही मिला| लिहाजा जीआरपी की तरफ से 16 जुलाई को कोर्ट का आदेश लाया गया था जिसमे 19 जुलाई को कानपुर पेशी के लिए जाने का आदेश था| वायरल आदेश उनके पास नही आया| उन्हें जो आदेश मिला उसका पालन कराया गया|