फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित 18 लोगों पर लिखाये गये मुकदमें में हाई कोर्ट नें बचे हुए नामजद 15 लोगों की गिरफ्तारी पर भी रोंक लगा दी है|
दरअसल बीते 6 नवंबर को शमसाबाद के पूर्व चेयरमैंन विजय गुप्ता नें सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारुखी सहित 18 लोगों को नामजद के साथ ही 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 153 ए, 269, 270, 188, 504, 506, 341, 152, 124ए तथा 7 सीएलए एक्ट व 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किए गया था| जिसके बाद सपा जिलाध्यक्ष भूमिगत हो गये थे| सपा जिलाध्यक्ष को हाई कोर्ट ने 24 नवंबर यानी 18 दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोंक लगा दी| पुलिस नें इस मामले में तब तक पुलिस नें शमसाबाद के कोढला निवासी रेहान पुत्र मजर और मुसब्बर को जेल भी भेज चुकी है|
इसके साथ ही बचे हुए 15 आरोपी हाईकोर्ट की दहलीज पर फरियाद लेकर पंहुचे| हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय कुमार महेंद्र नें पैरवी की| जिसके बाद कोर्ट नें बचे हुए 15 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोंक लगा दी है|
इन 18 लोगों के नामजद है मुकदमा
अब्दुल्ला पुत्र मुजाहिद निवासी मोहल्ला शैदबाडा, आजम पुत्र मसूद, मसूद पुत्र मकबूल, सकेबी पुत्र मसूद निवासी ईमली दरबाजा, मेराज व एजाज पुत्र कमर निवासी शेरवानी टोला, धर्मेन्द्र पुत्र महेश चन्द्र निवासी अददुपुर, मुसब्बर व इलू पुत्र बब्बन, गुलजार पुत्र कदीर, शकील उर्फ पप्पू पुत्र जलील, नन्हा पुत्र बन्ने निवासी काजीटोला, गुड्डू पुत्र कादर, नहीम पुत्र लल्ला, रिहान पुत्र रहमत गीर, रेहान पुत्र मजर निवासी कोटला, अदीब पठान पुत्र परबेज निवासी मोहल्ला गढ़ी सहित 500 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था|
सपा जिलाध्यक्ष मामले में नामजद 15 आरोपियों को भी हाईकोर्ट से राहत
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