फर्रुखाबाद:(नगर प्रतिनिधि) कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिर कोतवाली पुलिस नें चौकी इंचार्ज और एक सिपाही के खिलाफ होटल कर्मियों के साथ मारपीट कर नकदी लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया| पैरवीअधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
बीते 21 सितम्बर 2020 को न्यायालय ने कादरी गेट चौकी इंचार्ज हरिओम त्रिपाठी और एक सिपाही शर्मा के खिलाफ लाल दरवाजे के होटल कर्मियों के साथ मारपीट और लूट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश शहर कोतवाल को दिये थे| लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी चौकी
इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नही किया गया और ना ही कोर्ट में अवगत कराया गया| जिसके बाद कोर्ट नें शहर कोतवाल को नोटिस भेज कर बुधवार को तलब किया था| कोर्ट के सामने पेश होंने से पूर्व शहर कोतवाल नें चौकी इंचार्ज कादरी गेट हरिओम त्रिपाठी और शर्मा सिपाही के खिलाफ धारा 394, 385 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया| जाँच एसएसआई मोहम्मद अकरम को दी गयी है|
कोर्ट की फटकार के बाद चौकी इंचार्ज और सिपाही पर दर्ज हुआ लूट का मुकदमा
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