फर्रुखाबाद:(नगर प्रतिनिधि) समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव पर शीतगृह के निलंबित होंने के बाद भी आलू का भंडारण करने में मुकदमा दर्ज किया गया है|
आलू और शाकभाजी अधिकारी आरएन वर्मा ने कोतवाली में दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा है कि अग्निशमन सुरक्षा की शर्तों का अनुपालन ना करने में पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के पांचाल घाट स्थित शीतग्रह नवीनीकरण निलंबित कर दिया गया था| जिसके बाद 11 फरवरी 2020 को निर्देश दिये गये थे कि कोल्ड में आलू का भंडारण ना किया जाये| इसके बाद भी छोटे सिंह यादव ने कोल्ड में किसानों का लाखों रूपये कीमत का आलू भंडारण किया|
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 420 व श्रम मेहतर के रूप में रोजगार के प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 37 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है| जाँच पांचाल घाट चौकी इंचार्ज जय प्रकाश शर्मा को दी गयी है|
सपा के पूर्व सांसद छोटेसिंह यादव पर धोखाधड़ी का मुकदमा
[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]


