सेवा के लिए जारी होंगे ई-पास, पढ़े आवेदन का पूरा तरीका

लखनऊकोरोना आपदा के दौरान लागू लॉकडाइन में आवश्यक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में बाधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऑनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिए।
मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यह व्यवस्था मुख्यत: सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के पास जारी करने के लिए है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवा लेने के लिए ही ई-पास का आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदक http://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदनों का सत्यापन या परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • स्वीकृत होने पर आवेदक के पास पहुंचे एसएमएस में दिए गए लिंक से ई-पास को डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकेगा।
  • आवेदन में लगाए गए पहचान पत्र आदि दस्तावेज जांच के दौरान दिखाने होंगे।
  • जिले की सीमा के ई-पास एसडीएम और अंतरजिला पास एडीएम जारी कर सकेंगे।
  • लखनऊ जिला स्तर से विशेष मामलों में प्रदेशस्तरीय पास जारी किए जा सकेंगे।
  • संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक मान्य होंगे, जबकि आमजन को जारी जनपदीय पास की वैधता एक दिन और अंतरजनपदीय की दो दिन होगी।
  • चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी क्यूआर कोड से ई-पास का सत्यापन करेंगे।
  • प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास भी मान्य होंगे लेकिन, अब पास सिर्फ ऑनलाइन ही जारी होंगे।