थाना मऊदरवाजा में 31 नामजद व 200 अज्ञात के खिलाफ 15 धाराओं में एफआईआर, पढ़े पूरी खबर

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(ब्यूरो) पुलिस ने नबाज के बाद बबाल करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी है| जिसके तहत थाना मऊदरबाजा में भी 31 को नामजद कर 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है|
थाना मऊदरवाजा में तैनात एचसीपी श्री बाबू गौतम नें मोहल्ला गढ़ी मुकीम खां निवासी शाम मोहम्मद उर्फ़ मुन्ना पुत्र शुल्का, मोहल्ला सूफी खां निवासी हिलाल मुजीबी पुत्र हंसी मुजीबी, मोहल्ला तलैया साहबजादगान निवासी साहिबे आलम पुत्र रशीद, मोहल्ला रकाबगंज निवासी तौसिफ पुत्र मुन्ना, सूफी खां निवासी इलियास पुत्र मुल्ला, तलैया साहबजादगान निवासी सलमान पुत्र कल्लू, बहादुरगंज निवासी निहाल पुत्र कल्लू कुरैशी, कटरा बक्शी निवासी शेरू पुत्र परवेज टेलर, रकाबगंज निवासी गुलफाम पुत्र इसरार, मोहल्ला तलैया साहबजादगान निवासी फरीद पुत्र रसीद, कटरा बक्शी निवासी हसरत पुत्र प्यारे, रकाबगंज मऊदरवाजा निवासी जुनैद पुत्र हाफिज, रकाबगंज निवासी आमिल रिजबी पुत्र असलम, तकिया नसरथ शाह निवासी आलमियाँ पुत्र हमीरउल्ला, आफाक पैलेस के सामने रकाबगंज निवासी शानू पुत्र पप्पू परबेज, गढ़ी मुकीम खां निवासी अरमान पुत्र गुलाम रसूक, तकिया नसरथ शाह निवासी शमसाद चतुर्वेदी पुत्र मोहम्मद हनीफ, गढ़ी मुकीम खां निवासी अतर उल्लात पुत्र लइक मौलाना, दीवान मुबारक दक्षिण मऊदरवाजा निवासी सफीक पुत्र बन्ने, नक्खान निवासी एजाज नूरी, मोहल्ला शमशेर खानी निवासी नाहिद पुत्र रशीद आलम, दिलावर मऊदरवाजा निवासी सोएब पुत्र अफरोज, बहादुरगंज निवासी आमिर पुत्र अबरार कुरैशी, राजा, रकाबगंज निवासी भोटू पुत्र मुन्ना मिस्त्री, रकाबगंज निवासी शानू सिया, बकार पुत्र शाकिर अली, जाकिर अली पुत्र राजिक अली, बहादुरगंज मऊदरवाजा निवासी शान पुत्र शरीक, दिलशाद पुत्र कल्लू , शमशेर खानी निवासी आमिर पुत्र नूर मोहम्मद के साथ ही साथ 150-200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया |
थाने की सरकारी जीप भी तोड़ी
पथराव के दौरान बबाल कर रही भीड़ नें थाने की सरकारी जीप यूपी 76जी 0214 में तोड़फोड़ की गयी| जिसका जिक्र भी मुकदमे में किया गया है| 
इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा
पुलिस नें थाना मऊदरवाजा में दर्ज किये गये मुकदमें में आरोपियों पर 147, 148, 149 307, 336, 332, 353, 504, 506, 427,186,188, आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 (7), सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 (3/4) की धारा लगी है| जाँच दारोगा जयप्रकाश शर्मा को दी गयी है|