सादे वकालतनामें की बिक्री की तो लाइसेंस होगा निरस्त

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फर्रुखाबाद:  जिला बार एसोसिएशन ने समस्त स्टांप वेंडरों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं| बार एसोसिएशन का कहना है कि यदि सादे वकालतनामा की बिक्री तत्काल बंद नहीं की गई तो दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी|
जिला बार एसोसिएशन अनुशासन समिति के सदस्य डॉ० दीपक  द्विवेदी, डॉ० अनुपम दुबे व शिव प्रताप सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि पूर्व में भी कई बार कहे जाने के बाद भी व नोटिस दिये जाने के बाद भी सादे वकालत नामों की बिक्री अभी तक बंद नहीं की गई है| इस संदर्भ में महासचिव जिला बार एसोसिएशन संजीव पारिया द्वारा 11 सितंबर को समिति को एक पत्र दिया गया था|
अनुशासन समिति ने समस्त स्टांप वेंडरों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को जिला बार एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकृत वकालतनामा को निर्धारित मूल्य पर दें| सादे वकालतनामा की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दें|नही तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के साथ ही इस मामले में दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी|

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