बजरंगबली को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

0
92

hanuman1मध्य प्रदेश: प्रदेश के भिंड जिले में नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

[adrotate banner="3"]

भिंड जिले के बजरिया इलाके में किला रोड पर हनुमान का एक मंदिर है. मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आता है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. उसके बाद नगर पालिका ने मंदिर के पुजारी व इसके ट्रस्ट के बजाय पवनपुत्र हनुमान के नाम ही नोटिस चस्पा कर दिया. नोटिस शुक्रवार को मंदिर पर चस्पा किया गया.

हनुमानजी पर कोर्ट की अवमानना का केस...
इसमें महाबली हनुमान को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ‘आपने सड़क पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है. इससे आम लोगों को परेशानी होती है. दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है. आपसे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, जो आपने नहीं हटाया. ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, जो आपने नहीं माने. आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी चल रहा है.’नगर पालिका की ओर से भेजे गए इस नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है. मामले को तूल पकड़ता देख मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरएस छारी ने कहा कि यह नोटिस गलती से जारी हुआ है. इसे जल्द हटा लिया जाएगा.

[adrotate banner="2"]