पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनकी सांसद पतनी के खिलाफ मुकदमे का आदेश

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लखनऊ : एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को उत्तार प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व बसपा विधायक रामवीर उपाध्याय और उनकी सांसद पत्नी सीमा उपाध्याय के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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विधायक रामवीर उपाध्याय और उनकी सांसद पत्नी पर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ एक निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ गालीगलौच करते हुए कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप है। थाना के प्रभारी ने बताया कि मेरठ बाईपास रोड स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रबन्धक नरेश कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार राय की अदालत में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय और उनकी सांसद पत्नी सीमा के खिलाफ धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।

Ramvir Upadhyaiउन्होंने बताया कि इस प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि गत तीन अप्रैल को दोनो आरोपी सुभारती विश्वविद्यालय में अपनी पुत्री का चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला कराने के संबंध में डा. अतुल कृष्ण से मिलने आए थे। डा. अतुल कृष्ण के नही मिलने से नाराज रामवीर उपाध्याय और उनके साथ आए सुरक्षाकर्मियों ने उनके कार्यालय में कर्मचारियों से गालीगलौच करते हुए तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। जानी पुलिस के अनुसार अदालत के आदेश पर आज दोनों बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उधर, विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि घटना की सूचना स्थानीय सुभारती चौकी पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की जिसके बाद अदालत की शरण ली गई है।

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