यूपी में उम्र खत्म होने के बाद भी नई भर्तियों में पुराने आवेदकों को मिलेगा मौका

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Akhilesh Yadavलखनऊ. मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मंगलवार को यूपी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्‍वपूर्ण यह है कि प्रदेश के करीब 14 लाख युवाओं ने पिछले कुछ समय में नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन भर्ती नहीं होने के कारण उन्‍हें मौका नहीं मिल पाया। अब फैसला किया गया है कि आगे जो भी नौकरियों के लिए भर्तियां खुलेंगीं, उनमें इन 14 लाख युवाओं को भी मौका दिया जाएगा, चाहे इनकी उम्र अधिक क्‍यों न हो गई हो।
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उत्तर प्रदेश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्‍ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब सरकारी, गैर सरकारी चिकित्‍सालयों, सचल चिकित्‍सा इकाइयों में अगर तोड़फोड़ की घटना होती है तो इसे गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया जाएगा। वैसे यूपी सरकार ने इसके साथ ही सिगरेट और सिगार कंपनियों को बड़ी राहत भी दी है। इन पर लगने वाले वैट की दर को आधा कर दिया गया है।
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सीएम ने यह भी बताया कि यूपी में अब चम्‍मच सस्‍ती होगी क्‍योंकि यूपी में लोहे और इस्‍पात की जिन श्रेणियों पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर लगता है, उसे घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। रिटायर्ड सैन्‍यकर्मियों को प्रदेश सरकार ने आवासीय सम्‍पत्तियों की खरीद करने पर स्‍टॉम्‍प शुल्‍क में छूट देने का निर्णय लिया है।

यही नहीं रेडियो टैक्सी सम्बन्धी प्राविधान करने के लिए उप्र मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ऐसी गाडि़यों का किराया उपभोक्ता की यात्रा की वास्तविक दूरी के अनुरूप होगा।

वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा की महिला न्यायिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य की महिला सरकारी सेवकों की तरह प्रसूति (मातृत्व) एवं बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने उद्योग बंधु के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत उद्योग बन्धु की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू रखते हुए उद्योग बंधु में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का घठन किया गया है।

इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति, अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक की व्यवस्था और मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल उद्योग बंधु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति का प्राविधान प्रस्तावित है। साथ ही उद्योग बंधु को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए नोडल एजेन्सी की भूमिका प्रदान की गई है।