फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय नें प्रभारी निरीक्षक कादरी गेट के खिलाफ प्रकीर्ण बाद दर्ज किया है|
दरअसल वादी दीपक कुमार द्वारा किशोर कुमार, निहाल प्रजापति निहाल प्रजापति, सागर प्रजापति व तीन अज्ञात के खिलाफ 16 नवंबर 2024 को धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया| जिस पर थानाध्यक्ष कादरी गेट से आख्या तलब की गयी| प्रकरन के लिए 25 नवंबर,04 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर तारीखें दी गयीं, लेकिन प्रभारी निरीक्षक कादरी गेट द्वारा कोई आख्या पेश नही की| 13 दिसंबर 2024 वादी की प्रार्थना पत्र के आधार पर थानाध्यक्ष कादरी को 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होनें के आदेश न्यायालय ने दिये| आख्या पैरोकार द्वारा 18 दिसंबर को पेश की गयी लेकिन थानाध्यक्ष कादरी गेट व्यक्तिगत रूप से पेश नही हुए और ना की कोई लिखित सफाई दी | न्यायालय नें मामले में थानाध्यक्ष कादरी गेट आमोद सिंह के खिलाफ धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत न्यायालय नें प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिये|