हाईकोर्ट को दिया सरकार ने 15 दिन में अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकालने का आश्वासन

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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए शीघ्र ही नया विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। मंगलवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन रद्द करने के बाद सरकार 15 दिन के अंदर नया विज्ञापन जारी कर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरेगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यापकों के पद रिक्त होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करे।

सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी दिसंबर 2011 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली कपिलदेव यादव की याचिका हाईकोर्ट ने निष्क्रिय होने के आधार पर खारिज कर दी है। एक अन्य याची शिवप्रकाश कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार 15 दिन में नया विज्ञापन जारी कर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इससे पूर्व 2004, 2007 और 2008 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान टीईटी मामले को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

एक अन्य याची रत्नेश कुमार पाल ने संशोधन प्रार्थनापत्र दाखिल कर दो सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और विज्ञाप्ति को चुनौती दी है। दो सितंबर की अधिसूचना से सरकार ने दिसंबर 2011 को जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर देने का निर्देश दिया है।