आचार संहिता की पाठशाला से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नदारद

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फर्रुखाबाद: अपर जिलाधिकारी के के सिंह की अध्यक्षता में निकाय चुनाव के समस्त प्रत्याशियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने तरीके से प्रत्याशियों को चुनावी कानून सिखाया। एडीएम के के सिंह ने कहा कि यदि प्रत्याशी आचार संहिता अथवा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक् में अध्यक्ष पद का कोई प्रत्याशी सम्मिलित नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगों की भावना आहत हों या तनाव की संभावना हों। पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्धारा या चर्च इसका उपयोग चुनाव कार्य अथवा प्रचार हेतु नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को प्रलोभन देकर या आतंकित कर अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रभावित नहीं करेगा।

सभा, जुलूस की पूर्वानुमति ली जाएगी, बिना अनुमति के सभा, जुलूस, लाउड स्पीकर, प्रचार वाहन की पाबंदी रहेगी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 4 लाख रुपये तक व्यय कर सकते हैं। इसी प्रकार सदस्य 40 हजार चुनाव व्यय कर सकते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत एक लाख रुपये तथा सदस्य 20 हजार रुपये व्यय कर सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी श्रीनिवास शुक्ला ने प्रत्याशियों को चुनाव व्यय के विषय में विस्तृत निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन से लेकर मतगणना तक जो व्यय किया जायेगा उसे चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। सभी व्यय प्रत्याशियों के एक पृथक बैंक खाता के माध्यम से चेक द्वारा किए जायेंगे। कुछ व्यय जो फुटकर किस्म के हैं उन्हें प्रत्याशी नगद देकर भी कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए पूर्व में अपने नाम से चेक काट कर बैंक से भुगतान प्राप्त करना होगा। सभी व्यय बाउचर और रसीदें प्रत्याशियों को रखनी पड़ेगीं। कुछ व्यय जिला व्यय समिति द्वारा निर्धारित किये गए हैं। जिसमें प्रचार सामग्री, किराए के वाहन, पोस्टर, बैनर, इत्यादि हैं। वे उसी दर से किए जायेंगे जिनका मूल्य समिति ने निश्चित किया है। मतदान के पूर्व 12, 13, 14 जून, 21, 22, 23 जून, तथा तीसरा निरीक्षण 4 जुलाई को कोषागार फतेहगढ़ में किया जायेगा। प्रतयाशी व्यय लेखा इन तिथियों में कोषागार में चेक करा लें।

नगर मजिस्ट्रेट भगवानदीन वर्मा ने कहा कि वोटलिस्ट सभी बार्डों की तैयार है, जिन्हें निर्धारित रेट पर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन अनुमति भी प्रदान की जायेगी।

अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस सभी को जानती है, परन्तु निर्वाचन के दौरान जान पहचान नहीं चलेगी। आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल है। प्रत्येक बूथ पर पुलिस के दो सशस्त्र सिपाही और दो होमगार्ड सुरक्षा हेतु तैनात किये जायेंगे। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों पर सिपाहियों के अतिरिक्त उपनिरीक्षक भी तैनात किए जायेंगे। प्रत्येक बूथ पर 15 से 20 मिनट के अंतराल पर अधिकारी पहुंचते रहेंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आई पी पाण्डेय भी उपस्थित रहे।

 

बिना अनुमति प्रत्याशी नहीं छपवा सकेंगे विज्ञापन

कायमगंज  निर्वाचन कार्यालय में प्रत्याशियों की बैठक ली गयी। जिसमें कहा गया कि नामाकंन करने की तिथि से चुनाव खर्च का लेखा जोखा जो प्रति दिन विभिन्न मदों में प्रत्याशी द्वारा किया जाये उसका व्योरा रिटर्निंग आफीसर द्वारा दिये गये निधारित प्रारूप पर तैयार किया जाना चाहिये। चुनाव व्यय की सीमा निधारित करते हुये अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु 4 लाख तथा सदस्य परिषद के लिये 40 हजार रूपये तक खर्च किये जा सकते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत पद के लिये एक लाख रूपये और सदस्य लगर पंचायत के लिये 20 हजार रूपये व्यय सीमा निधारित की गई है। नगर निकाय निर्वाचन में राजनेतिक दल प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार समाग्री के मुदृण एवं प्रकाशन तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या 1128/दिनाकं 2/5/11और पत्र संख्या 1482 दिनांक 31/5/12 द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाये जिसके अनुसार पोस्टर पम्पलेट परिष्ठ का के निधारित प्रारूप पर घोषण पत्र और मुदृद द्वारा परिष्ठ खा के निधारित प्ररूप पर रिटर्निंग अफसर को सभी औपचारिकताये पूरी करते हुये सूचना देना अनिवार्य है।

बिना अनुमति के कोई भी राजनैतिक दल /प्रत्याशी प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करायेगा। पेड न्यूज कोई भी प्रत्याशी प्रकाशित नही करवायेगा व न ही कोई करेगा।  श्री निवास शुक्ला सीनियर ट्रेजरी आफीसर, उपजिलाधिकारी अरूण कुमार ने चुनाव आयोग के नियम और कानूनो से प्रत्याशियों को अवगत कराया। बैठक  में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशी मौजूद रहे।