इनकम टैक्स छूट की लिमिट 3 लाख तक होने की संभावना

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डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) बिल स्टैंडिंग कमिटी शुक्रवार को रिपोर्ट के फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी। कमिटी इनकम टैक्स छूट की लिमिट 1.8 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की सिफारिश कर सकती है।

कमिटी की राय है कि इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट 3 लाख होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स बिल में आयकर छूट बढ़ाकर 2 लाख करने की बात है। सूत्रों के मुताबिक, कमिटी चाहती है कि सरकार आयकर छूट में बढ़ोतरी करे, क्योंकि दोहरे अंकों की महंगाई से रुपये की वैल्यू कम हुई है।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पिछले साल अगस्त में लोकसभा में डीटीसी बिल पेश किया था। इसके बाद इसे स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा गया था। कमिटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में इनकम टैक्स के लिए होम और कमर्शल प्रॉपर्टी के कैटेगराइजेशन का सुझाव दिया गया है। उसका कहना है कि इन दोनों से होने वाली आमदनी पर टैक्स ट्रीटमेंट अलग-अलग होना चाहिए। डीटीसी के जरिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलना चाहती है।