Thursday, December 26, 2024
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सभी 122 लाइसेंस रद्द, चिदंबरम पर फैसला लोअर कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी घोटाले में केंद्र सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। कोर्ट ने साल 2008 के बाद दिए गए सभी लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट सभी कंपनियों पर पांच-पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम की 2जी में भूमिका मामले को निचली अदालत में भेजने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 10 जनवरी 2008 के बाद से जो भी 2जी में 122 नए लाइसेंस दिए गए हैं। उसे रद्द करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चिदंबरम की इस मामले में भूमिका की सुनवाई निचली अदालत में की जाएगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 टेलीकॉम कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। इनमें आइडिया के 9, यूनिनार के 22, लूप के 21, टाटा टेली के 3, वीडियोकोन के 21, स्वान के 13 हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रशांत भूषण ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। सरकारी लूट में फायदा उठाने वाले सभी 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया है। ये लाइसेंस राजा के द्वारा गलत तरीके से दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह सरकार काम कर रही है। ये एक उदाहरण है कि किस तरह धन शक्ति से सिस्टम के अंदर जाकर लोग हर चीज अपने हक में कर लेते हैं।

गौरतलब है कि कंपनियां चार महीने के अंदर सरकार से फिर से लाइसेंस के लिए फिर से बात कर सकती है। लेकिन सरकार को चार महीने के अंदर ट्राई के प्रावधानों के मुताबिक फ्रेश नॉटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। नीलामी से स्पैक्ट्रम का आबंटन होगा। सरकार इस फ्रेश नोटिफिकेशन के लिए सरकार एक महीने में फैसला ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम घोटाले से जुड़े तीन अहम मामलों में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पौने दो लाख करोड़ के घोटाले की जांच के लिए एसआईटी नहीं बनेगी सीवीसी ही सीबीआई के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी।

कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए कोई झटका नहीं है। कांग्रेस को कोर्ट का फैसला मंजूर है। उन्होंने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि फैसला क्या दिया गया है।

बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि ये केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का खुला भंडाफोड़ है।

लेफ्ट के मोहम्मद सलीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ट्रायल कोर्ट में गृह मंत्री के मामले की सुनवाई होगी ये सरकार के लिए अपमान जनक है। पी.चिदंबरम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 122 लाइसेंस रद्द किये हैं वो सरकार के लिए तमाचा है।

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