इस अवैध कार्य को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि लोग दो स्थानों पर फार्म छह न भर सकें क्योंकि लोग इसका गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। ज्ञात हो कि चुनाव अगल-अलग चरणों में होते हैं जिसके चलते लोग दो-दो स्थानों पर मतदान करते हैं जोकि गलत है।
अधिकारियों कहना है कि अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी लोग मतदाता कार्ड बनवाने जाते हैं तो अपने पूर्व निवास स्थान की जानकारी नहीं देते और नयी जगह पर मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं ऐसे में उनके पास दो कार्ड हो जाते हैं। सिन्हा का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17-18 के तहत कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही मत दे सकता है। मतदाता कार्ड बनवाते वक्त फार्म के माध्यम से उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि यदि उसका दूसरा मतदाता कार्ड बना पाया गया तो अधिनियम की धारा 31 के तहत दण्ड की पात्र होगा।