फर्रुखाबाद: जिला पूर्ति अधिकारी आरएन चतुर्वेदी बताया कि जिले के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों एपीएल कार्ड धारकों को 6.60 रुपये मूल्य पर 10 किलो गेहूं सात सितंबर से 10 सितंबर तक तथा बाढ़ प्रभावित अमृतपुर तहसील क्षेत्र में आठ सितंबर से 10 सितंबर तक गेहूं वितरित होगा। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में ब्लाकवार राशन वितरण की तिथियां जिलाधिकारी द्वारा तय कर दी गयी हैं।
बीपीएल | अंत्योदय | |||||
जिंस | मात्रा | दर (रुपयेमें) | मूल्य | मात्रा (किलो.में) | दर | मूल्य |
(किलो. में) | (रुपये में) | |||||
गेंहू | 18 | 4.65 | 83.7 | 15 | 2 | 30 |
3 | 4.65 | 13.95 | ||||
चावल | 26.25 | 6.15 | 161.4375 | 20 | 3 | 60 |
6.25 | 6.15 | 38.44 | ||||
245.14 | 142.39 |
श्री चतुर्वेदी ने बताया कि । जिले के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों एपीएल कार्ड धारकों को 6.60 रुपये मूल्य पर 10 किलो गेहूं सात सितंबर से 10 सितंबर तक तथा बाढ़ प्रभावित अमृतपुर तहसील क्षेत्र में आठ सितंबर से 10 सितंबर तक गेहूं वितरित होगा। बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारकों को नियमित राशन के साथ अतिरिक्त गेहूं व चावल वितरित किया जायेगा। बीपीएल कार्ड धारकों को 18 किलो गेहूं व 26.250 किलो चावल 245.13 रुपये में तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को इतना ही राशन 142.38 रुपये में मिलेगा।
क्षेत्र | वितरण तिथि |
बढ़पुर | 5 |
कमालगंज |
6 |
मोहम्मदाबाद |
8 |
तहसील कायमगंज |
10 & 11 |
तहसील अमृतपुर |
12 & 13 |
उन्होंने बताया कि सितंबर में राशन वितरण को सदर तहसील के बढ़पुर ब्लाक में 5, कमालगंज में 6, मोहम्मदाबाद में 8, कायमगंज तहसील के ब्लाक कायमगंज, नवाबगंज, शमसाबाद, नगरपालिका कायमगंज, नगर पंचायत शमसाबाद व कंपिल में 10 एवं 11 तथा अमृतपुर तहसील में 12 एवं 13 सितंबर की तिथियां तय की हैं। बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों 13.50 रुपये की दर से 700 ग्राम प्रति यूनिट चीनी वितरण के निर्देश दिये हैं। गेहूं व चावल की नियमित मात्रा के साथ बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को अतिरिक्त दिये जाने वाले तीन किलो गेहूं 6.250 किलो चावल वितरण का व्योरा अलग से रखा जायेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्ति विभाग द्वारा बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारकों की ग्रमावार कोटेदारवार सूची इंटरनेट पर जारी कर दी गयी है। यह सूची JNI ने अपने पाठकों की सुविधा के लिये मेरा गांव पृष्ठ पर ग्रामवार प्रकाशित कर दी है। यदि अपको लगता है कि इस सूची में अपात्रों को सम्मिलित किया गया है अथवा यदि वितरण के लिये निर्धारित तिथियों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी अनुपस्थित रहते है तो आप इसकी शिकायत जिलाधिकारी से कर सकते हैं। आप संबंध में JNI को भी सूचित कर सकते हैं।