फर्रुखाबाद: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद (एनसीटीई) की नई गाइडलाइन में यह व्यवस्था दी गयी है कि बीएड डिग्री धारकों के साथ शिक्षामित्रों को कक्षा आठ तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एस्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) देना होगा।
केंद्र सरकार की ओर से से मिली गाइड लाइन शासन ने राज्य शैक्षिक अनुसन्धान परिषद (एससीईआरटी) को भेज दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर न्याय विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीएड डिग्री धारकों को शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी देना अनिवार्य होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद एनसीटीई ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करते हुए टीईटी को अनिवार्य कर दिया था। कई राज्य इसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे थे। इसलिए एनसीटीई ने राज्यों को नए सिरे से पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा आठ तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने दूसरे राज्य से एसटीईटी पास कर रखा होगा तो वह किसी भी प्रदेश में आवेदन करने का पात्र माना जाएगा। शिक्षामित्रों को यदि प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाया जाना है तो उनके लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। शासन ने एससीईआरटी को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि इसी आधार पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाए।