फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पास्को एक्ट के मामले में गलत साक्ष्य पेश करने में हाईकोर्ट नें एसपी व दो थानाध्यक्षों के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई के लिए 10 अप्रैल तक की रोंक लगा दी थी| गुरुवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट नें फिलहाल अधिकारियों को राहत देते हुए स्टे की तिथि 1 मई तक बढ़ा दी है|
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने 20 मार्च को एसपी व वर्तमान व निवर्तमान थानाध्यक्ष मऊदरवाजा के खिलाफ 229 बीएनएस के तहत कार्रवाई करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को आदेश दिया था| लेकिन पुलिस का पक्ष हाईकोर्ट में पंहुचनें पर हाई कोर्ट ने 10 मई तक सुनवाई पर रोंक लगा दी| गुरुवार को पीड़िता हाईकोर्ट में पेश नहीं हुई| मामले में हाई कोर्ट नें एसपी सहित वर्तमान व निवर्तमान थानाध्यक्ष मऊदरवाजा के स्टे की तिथि को 1 मई तक और बड़ा दिया है|
हाईकोर्ट से एसपी सहित दो थानाध्यक्षों को राहत
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