Friday, April 11, 2025
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पुलिस कर्मियों की सुनवाई में 10 अप्रैल तक हाईकोर्ट की रोंक

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हाईकोर्ट नें एसपी व थानाध्यक्षों की सुनवाई के मामले में फिलहाल 10 अप्रैल तक के लिए निचली अदालत की सुनवाई पर रोंक लगा दी है|
दरअसल नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय को गलत तथ्य देनें के मामले में जनपद के किशोर न्याय बोर्ड में एसपी आलोक प्रियदर्शी व मऊदरवाजा थानाध्यक्ष बलराज भाटी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कामता प्रसाद के खिलाफ सुनवाई को किशोर न्याय बोर्ड को आदेश दिए थे| जिसमे मामले की सुनवाई चल रही थी| मामले में थानाध्यक्ष बलराज भाटी नें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था| लिहाजा हाईकोर्ट नें निचली अदालत को आगामी 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए रोंक लगा दी| हाई कोर्ट नें निचली अदालत को मामले में सुनवाई के लिए 10 अप्रैल तक निरस्त करनें को कहा है| पीड़िता के अधिवक्ता सुरेन्द्र शुक्ला नें बताया कि हाई कोर्ट नें 10 तारीख तक रोंक लगायी है |

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