Friday, April 11, 2025
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गैंगेस्टर में दो दोषी करार, 11 को होगी सजा

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) गैंगेस्टर के लगभग 20 साल पुराने मामले में न्यायालय नें दो को दोषसिद्ध किया है| सजा पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की है|
बीते 27 अक्टूबर 1995 को थाना राजेपुर में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार पाठक नें ग्राम भरखा निवासी शशि प्रताप सिंह,आनन्द प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह व चन्दन सिंह पुत्र राजेश सिंह के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था| मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी चन्दन व आनन्द प्रताप को दोषी करार दिया है| सजा पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत की गयी है|

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