फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में गलत साक्ष्य पेश करनें के मामले में किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई की तिथि 2 अप्रैल तय थी | लेकिन न्यायालय नें सुनवाई को दो दिन और बढ़ा दिया है|
थाना मऊरवाजा क्षेत्र की निवासी बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गयी थी| जिसमे पुलिस पर आरोपियों से मिल जाने और कार्यवाही ना करनें का आरोप लगाकर पास्को एक्ट न्यायालय में अपील दायर की थी| पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह नें मामले में किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मऊदरवाजा थानाध्यक्ष बलराज भाटी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कामता प्रसाद के खिलाफ धारा 229 व 49 के तहत कार्यवाही के आदेश दिये थे| मामले में सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत की गयी थी| बुधवार को न्यायालय नें सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तिथि नियत कर दी| अब मामले में दी दिन बाद सुनवाई होगी| पीड़िता के अधिवक्ता सुरेन्द्र शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने 4 अप्रैल की तिथि नियत की है| पुलिस के पक्ष की उच्च न्यायालय में भी गुरुवार को तारीख लगी है|
एसपी व दो थानाध्यक्षों की सुनवाई दो दिन बढ़ी
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